वोटर आईडी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको शायद नहीं होगी

 


अब घर बैठे ही बनवा सकते हैं वोटर आईडी कार्ड वो भी कलर


भारत सरकार के द्वारा उठाये गये इस कदम से सभी भारतीयों को बहुत ही फायदा होगा। जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं हैं और वो बनवाना चाहते हैं तो अब वह घर बैठे ही बनवा सकते हैं। अब अपने घर से ही आप स्मार्ट फोन  या लैपटॉप की मदद से अपना वोटर आईडी कार्ड के लिये अप्लाई कर सकते हैं वो भी कलर आईडी कार्ड। आपको अप्लाई करने के बाद 1 महीने के अंदर आपका वोटर आईडी कार्ड मिल जायेगा। इसके लिये आपको निचे दिये गये स्टेप्स को फॉलो करना होगा।



चुनाव आयेग की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करें

वोटर आईडी कार्ड बनवाने से पहले आपके पास अपना ई मेल आइडी होना और मोबाईल नंबर होना चाहिये। जिससे चुनाव आयोग को आप से संपर्क साधने में आसानी हो सके। आप कभी भी किसी और का मेल आईडी या ऑफिस का मेल आईडी ना दें। आप को चुनाव आयोग की वेबसाइट  http://www.nvsp.in पर जाना होगा। यहां अपना न्यू रजिस्ट्रेशन के लिये क्लिक करना होगा।

कॉफी पीने से फायदे

जो भी जानकारी दें सही दें

ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल जायेगा। इसके बाद आपको अपनी सभी सही जानकारी सावधानी पूर्वक भरनी है। वोटर आईडी कार्ड बहुत इंर्पोटेंट है इसलिए कोई भी गलत जानकारी ना भरें। गलत जानकारी देने पर चुनाव आयोग आपको जेल भी भेज सकता है। इसमें आपको अपना कलर पासपोर्ट साइज़ फोटो अपलोड करना होगा। जोकी व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिये।

फॉर्म सेव होने के 15 दिन तक इडिट कर सकते हैं।

फॉर्म भरने के पश्चात आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के 15 दिनों बाद तक आप अपनी डिटेल्स में चेंज कर सकते हैं। आप अपने वोटर आईडी कार्ड की एप्लीकेशन का स्टेटस भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।


बूथ लेवल ऑफीसर के द्वारा होगी जांच

जानकारी देने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्‍त आपके एरिया का बूथ लेवल ऑफीसर बीएलओ आपके घर पर आएगा। जिन डॉक्‍यूमेंट्स को आप ने अपलोड किया है उनको चेक करेगा। इन डाक्‍यूमेंट्स की हार्ड कापी को वेरीफाई करने के लिए लेजाएगा। इसके बाद एक महीने के अंदर पोस्‍ट द्वारा आपके घर वोटर आईडी कार्ड पहुंच जाएगा।


किन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी।

वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिये आपको अपना एड्रस प्रूफ और आईडी प्रूफ में अलग अलग डॉक्‍यूमेंट्स की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। इसके लिए आप आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, दसवीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोन-पानी-बिजली-गैस का बिल, इनकम टैक्‍स का फार्म 16 आदि में से किन्‍हीं दो डॉक्‍यूमेंट्स की स्‍कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।




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